पैन कार्ड को लेकर अभी-अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अगर आपको भी पैन कार्ड बना हुआ है या नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो पैन कार्ड के बाद इस नियम लागू होने के बाद लोगों की मैं उसके लिए बढ़ सकती है यहां तक की जो भी लोग फ्रॉड करेंगे उनके जेल की हवा भी खाने पड़ सकती है पैन कार्ड वाले को लेकर आए दिन सरकार के द्वारा कई प्रकार के नए नियम लागू किया जाता है लेकिन आम नागरिक को पता नहीं होने के कारण बाद में पछतावा होता है ऐसे में यह खबर भी आपके लिए काम की हो सकती है।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
अगर आपको भी पैन कार्ड बना हुआ है या नया पैन कार्ड अभी-अभी बनवाए हैं तो आप सभी को बता दे कि आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना होगा यह करना जरूरी है क्योंकि आपके खाते से लेनदेन की प्रक्रिया रुकावट में हो जाएगी इसके साथ इत्र या जीएसटी भरने के लिए भी आपको मुश्किल होंगे आईटीआर फाइल करने वाले लोगों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई थी और लेट फाइन तक सितंबर तक भरा जाएगा लेकिन अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आप लोग भर नहीं पाएंगे और आपके ऊपर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है आपको जेल के हवा भी खानी पड़ सकती है इसलिए हर हाल में 31 अगस्त क्रांति तिथि रखा गया है अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको 31 दिसंबर तक करने की अंतिम तिथि दिया जाएगा
अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है
कई ऐसे लोगों जिनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है लेकिन आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है उन अकाउंट को लेनदेन की प्रक्रिया बंद कर दिया जाएगा इसके बाद लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती है ऐसे में कई ग्राहकों को अचानक खाता बंद होना यह लेनदेन की प्रक्रिया में रूकावट आना एक बड़ी बाधा हो सकती है इसमें हर हाल में आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना होगा कैसे करना है पूरी प्रक्रिया को नीचे बताया गया है कब तक होगा यह जानकारी बताइए ।
निर्धारित तिथि 31 दिसंबर तक रखा गया है 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में लोगों को लिंक करवा लेना होगा जिन लोगों पर ईयर फाइल नहीं करना है जिन लोगों को इत्र टैक्स भरने के लिए फाइल करना होगा उनको जरूरी तिथि से पहले ही कर लेना होगा ।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड लिंक नहीं होने के चक्कर में आपका पैन कार्ड डिजाइन हो जाएगा जिससे अगर आप लोग नीचे काम नहीं कर पाएंगे जैसे आईटीआर फाइल करना हो इनकम टैक्स या बैंक अकाउंट में अपना नहीं ओपन करवा पाएंगे इसलिए आपको हर हाल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा ।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.